केन्द्र सरकार ने पैन और आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है. सरकार द्वारा दी गई आखरी तारीख तक अगर आप आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
केन्द्र सरकार ने पैन और आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है. सरकार द्वारा दी गई आखरी तारीख तक अगर आप आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. गौरतलब है कि आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण ऐसा हुआ है. जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पास कराया है.
पैन हो जाएगा निष्क्रिय
अगर कोई व्यक्ति आखरी तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. यानी उसका वित्तिय लेनदेन में पैन इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. जहां भी पैन कार्ड की जरूरत होगी वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा. इसका सीधा असर सभी तरह के बैंकिंग लेनदेन, डीमैट खाता, नया बैंक खाता खोलने पर पडे़गा.
अब तारीख बढ़ने की उम्मीद नहीं
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि अब पैन को आधार से जोड़ने की तारीख बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है. क्योंकि बजट प्रस्ताव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होंगे. अब ऐसे में आप 31 मार्च, 2021 से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना भरना ही होगा.टीडीएस का अधिक भुगतान करना पड़ेगा
विशेषज्ञों की माने तो इस वित्त विधयक 2021 में नया सेक्शन 234H जोड़ा है. ऐसे में अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च 2021 के बाद इन दोनों को लिंक करने की कोशिश करेगा तो उसे 1000 रुपये का जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा. इसके साथ ही व्यक्ति को आय के स्त्रोत पर कटौती का अधिक भुगतान भी करना पड़ेगा. आयकर नियम के तहत अगर किसी व्यक्ति ने अपने पैन का विवरण नहीं दिया है तो बैंक या दूसरे संस्थान अधिक कर कटौती करते हैं.